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ट्रेन में की ये गलती… तो भरना पड़ेगा 5000 फाइन, हो सकती है जेल

ट्रेन में की ये गलती… तो भरना पड़ेगा 5000 फाइन, हो सकती है जेल

Indian Railways News: ट्रेन में सफर के दौरान कई यात्री फोन का स्पीकर ऑन करके बात करने लगते हैं. तेज आवाज में रील देखते हैं. गाने या वीडियो चलाते हैं, जिससे दूसरे यात्रियों को परेशानियां होती हैं. अब दक्षिण रेलवे इस चीज को लेकर सख्त हो गया. अब ऐसा करके दूसरे यात्रियों के लिए परेशानियां पैदा करना महंगा पड़ सकता है. फोन पर तेज बात करने पर भी कार्रवाई हो सकती है.

दक्षिण रेलवे ने ऐसे मामलों में रेलवे एक्ट की धारा 145 (2) के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. जन विश्वास (प्रावधानों में संसोधन) एक्ट 19 जून से लागू हुआ है. इसके अनुसार, ट्रेन या परिसर में उपद्रव मचाने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. संबंधित व्यक्ति को ट्रेन या रेलवे परिसर से हटाया जा सकता है. उसका टिकट भी अपने पास जब्त किया जा सकता है.

छह माह की कैद और पांच हजार तक का जुर्माना लगेगा

अगर व्यक्ति रेलकर्मी की चेतावनी के बावजूद उपद्रव जारी रखता है, तो उसको छह माह की कैद और पांच हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. व्यक्ति को ये दोनों भी हो सकते हैं. दक्षिण रेलवे ने अपने निर्देश में कहा है कि दक्षिम रेलवे स्टेशनों पर नियमित घोषणाएं की जाएं और यात्रियों को जागरुक किया जाए. रेलवे अधिनियम का ये प्रावधान देश भर में लागू है.

रेल मदद ऐप पर की जा सकती है शिकायत

कई बार यात्री प्यार से किसी को आवाज कम करने के लिए कहते हैं, लेकिन सामने वाला नाराज हो जाता है. बहस हो जाती है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण भी बन जाती है. ऐसे में रेलवे की मदद लेना बेहतर है. अगर आपको ट्रेन में सफर के दौरान तेज आवाज से परेशानी हो तो टीटीई के पास शिकायत करें. इसके अलावा रेल मदद ऐप पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

दक्षिण रेलवे ने ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वो धीमी आवाज में बातचीत करें, जिससे किसी दूसरे यात्री को परेशानी न हो.

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