यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक, हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला पहुंच गया है. कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है. यह आदेश अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया. याचिकाकर्ताओं ने लिखित परीक्षा में कुछ प्रश्नों में किए गए बदलावों और अपनी आपत्तियों पर भर्ती बोर्ड की ओर से विचार नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया है. अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 अक्टूबर की तारीख तय की है. कोर्ट के इस आदेश से भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट होने तक इंतजार बढ़ गया है.
इस भर्ती के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था?
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के लिए 12 अगस्त 2025 को विज्ञापन जारी किया था. भर्ती के लिए कुल 15 लाख 75 हजार 706 आवेदन प्राप्त हुए थे. बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था.
लिखित परीक्षा का आयोजन 14 और 15 मार्च को किया गया था. परीक्षा दो-दो पालियों में कराई गई थी, जिसमें करीब 10 लाख 77 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इसके बाद भर्ती बोर्ड ने 7 मई को लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था.
प्रश्नों में बदलाव को लेकर उठी आपत्ति
रिजल्ट जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान प्रश्नों में किए गए बदलाव को लेकर आपत्ति दर्ज कराई. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर भर्ती बोर्ड ने उचित तरीके से विचार नहीं किया. इसके बाद अभ्यर्थियों ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
श्याम सुंदर, कमलेश यादव व यश पांडेय और 44 अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, अधिवक्ता संजय कुमार यादव और आलोक मिश्र ने पक्ष रखा. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यूपी पुलिस SI भर्ती 2025 के नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है. मामले पर अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को निर्धारित की गई है.
