घर बदलते ही ये काम करना न भूलें! Driving Licence में ऐसे अपडेट करें अपना पता

अगर आपने हाल ही में अपना घर बदला है, तो ड्राइविंग लाइसेंस में भी नया पता अपडेट करवा लेना चाहिए. बहुत से लोग यह काम इसलिए टाल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके लिए RTO जाना पड़ेगा और घंटों लाइन में खड़ा रहना होगा.लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है. कई मामलों में आप अपने फोन या लैपटॉप से ऑनलाइन DL का पता बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ जरूरी कागज तैयार रखने होंगे.
पहले ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जरूरी कागज अपने पास रखें. इनमें शामिल हैं:
- मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस की स्कैन कॉपी.
- नए पते के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड या मान्य बिल.
- पहचान के लिए PAN कार्ड, पासपोर्ट या वोटर ID.
- हाल की साफ फोटो.
- सफेद कागज पर किए गए सिग्नेचर की डिजिटल कॉपी.
- इन कागजों को तैयार रखने से ऑनलाइन फॉर्म भरते समय परेशानी कम होगी.
DL में नया पता ऑनलाइन कैसे बदलें?
- इसके लिए आप Parivahan Sarathi पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं.
- सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप के ब्राउजर में Parivahan Sarathi पोर्टल खोलें.
- यहां DL-related Services का ऑप्शन चुनें.
- अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तारीख डालें.
- अपनी DL की जानकारी चेक करके प्रोफाइल को आगे बढ़ाएं.
- अब जरूरत के अनुसार नया RTO चुनें.
- अगर आपके मामले में सुविधा उपलब्ध हो, तो आधार आधारित e-KYC का विकल्प चुनें.
- सर्विस लिस्ट में Change of Address in DL चुनें.
- फॉर्म में अपना नया पता ध्यान से भरें.
- नए पते का प्रमाण और मांगे गए फॉर्म अपलोड करें.
- इसके बाद फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करें.
- ऑनलाइन फीस का भुगतान करें.
- आखिर में मिलने वाली रसीद या acknowledgment को सेव कर लें.
- इसी रसीद की मदद से आप अपने आवेदन का स्टेटस भी देख सकते हैं.
अगर दूसरे राज्य में चले गए हैं तो?
अगर आपका नया पता किसी दूसरे राज्य में है, तो प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है. ऐसे मामले में पुराने RTO से NOC यानी No Objection Certificate की जरूरत पड़ सकती है.NOC के लिए Parivahan Sarathi पर पुराने राज्य और RTO की जानकारी देकर आवेदन किया जा सकता है. इसमें DL नंबर और जन्म तारीख भरनी होगी. इसके बाद Issue of NOC ऑप्शन चुनकर जरूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे.फीस भरने के बाद पुराने RTO की जांच पूरी होने पर NOC जारी किया जा सकता है. NOC मिलने के बाद उसकी कॉपी और रसीद संभालकर रखें.
नए राज्य में पता कैसे अपडेट होगा?
नए राज्य के Parivahan Sarathi पोर्टल पर जाकर DL से जुड़ी सर्विस चुनें. यहां DL नंबर और जन्म तारीख डालने के बाद पुराने RTO से मिला NOC नंबर और उसकी तारीख भरनी होगी.इसके बाद नया पता और उसका प्रमाण अपलोड करें. पुराने RTO से मिला NOC भी जमा करें और जरूरी फीस भरें.आवेदन की जांच और मंजूरी के बाद नया DL नए पते पर भेजा जा सकता है.
ध्यान रखें: फीस, डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन प्रक्रिया राज्य या मामले के हिसाब से अलग हो सकती है. आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर दी गई जानकारी जरूर जांच लें.
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